नाबलिग से दुष्कर्म, आरोपी को 20 वर्ष का कारावास और अर्थदंड

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र महिला थाना के नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी लामता थाना अंतर्गत खुरसोड़ा निवासी 23 वर्षीय दलजीतसिंह पिता रूपसिंह मर्सकोले को बालाघाट न्यायालय के 

माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्रीमती नौशीन खान, की अदालत ने दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से 

विशेष लोक अभियोक श्रीमती आरती कपले ने पैरवी की थी.

घटनाक्रम के अनुसार अभियोक्त्री घटना के एक वर्ष पूर्व से अपनी बड़ी मां के घर में रह रही थी. एक वर्ष पूर्व उसकी बड़ी मां के पुत्र राकेश उईके की शादी में दलजीत मर्सकोले पहुंचा था. जहां उसने अभियोक्त्री को प्रपोज करते हुए कहा कि वह उससे प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है. आरोपी ने उक्त बात अभियोक्त्री की बड़ी मां, बड़े पिता एवं भाई को भी कहा था. आरोपी, समाज से होने के कारण, शादी के लिये परिवार के सभी लोग तैयार हो गये थे. अभियोक्त्री नाबालिग थी, इसलिये 18 वर्ष की होने के बाद शादी होना तय था. माह फरवरी 2022 में आरोपी दलजीत ने अभियोक्त्री को उसके गांव के खेत के पास पहाड़ी पर मिलने बुलाया, जहां  अभियोक्त्री अपनी सहेली के साथ पहंुची थी. जहां पर आरोपी दलजीत मर्सकोले अपने मित्र हरिराम के साथ था. हरिराम भी अभियोक्त्री की सहेली को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था. इस पर अभियोक्त्री और दलजीत पहाडी की एक तरफ चले गये और हरिराम और अभियोक्त्री की सहेली एक तरफ चले गये. आरोपी दलजीत ने पहाड़ी के पास अभियोक्त्री के साथ बहला फुसलाकर जबरदस्ती बलात्कार किया और कहा कि चिंता मत करना वह सब संभाल लेगा. जिसके बाद अभियोक्त्री अपनी सहेली के साथ वहां से अपने घर आ गई. इसी प्रकार दलजीत ने दूसरे दिन भी पहाड़ी पर मिलने बुलाया तो अभियोक्त्री उसकी बात मानकर उसकी सहेली के साथ मिलने चली गई. जहां पर आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ उसके मना करने पर पुनः बलात्कार किया. इस दौरान अभियोक्त्री गर्भवती हो गईख् जिसकी खबर उसने दलजीत को दी तो दलजीत ने कहा कि लौंग खा लेना सब ठीक हो जाएगा. किंतु अभियोक्त्री ने लौंग नहीं खाई और घटना किसी को नहीं बताई लेकिन अभियोक्त्री का पेट बडा होने के कारण उसकी बड़ी मां ने पूछताछ की तो अभियोक्त्री ने घटना की संपूर्ण बात बड़ी मां को बताई तथा उसे चिकित्सक के पास लेकर गई. जहां चिकित्सक ने पुलिस केश होने के कारण पुलिस थाना जाने कहा जिस पर वह महिला थाना आकर संपूर्ण घटना की जानकारी दी. उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध महिला थाना बालाघाट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई. प्रकरण में विवेचना, अभियोक्त्री एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्‌तार किया. मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध प्रथमदृष्टया मामला प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया. माननीय न्यायालय ने मामले के विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का आदेश दिया है.  


Web Title : MAN GETS 20 YEARS IN JAIL FOR RAPING MINOR GIRL