नाबालिक लड़की के दुष्कर्मी युवक को 20 वर्ष का कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र रामपायली के मामले में नाबालिक लड़की से दुष्कर्म के आरोपी बिटोड़ी निवासी 25 वर्षीय युवक उद्दल पिता बुधनलाल नगपुरे को वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश  शिवलाल केवट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) की अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.  

घटनाक्रम के अनुसार 8 वीं कक्षा में अध्ययनरत नाबालिक के बड़े पिताजी के घर उसके बड़े पुत्र का वैवाहिक कार्यक्रम 14 मार्च 2020 को था. जिसके लिए मां तैयार होने युवक उद्दल के घर गई थी. शाम 7. 30 बजे नाबालिक जब  बडे पिताजी के घर जा रही थी, इस दौरान ही रास्ते में उद्दल के घर वह मां को पूछने गई तो आरोपी ने उसे उसकी मां के घर होने की बात कही. जैसे ही नाबालिक, मां को देखने गई. इसी समय आरोपी उद्दल ने दरवाजा बंद करके लाईट बुझाकर नाबालिक के साथ बिस्तर में उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती दुष्कर्म किया और इसकी जानकारी किसी को देने जान से मारने की धमकी दी. जिसके बाद नाबालिक रोते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकली और रास्ते में मिली दादी और घर जाकर मां, बुआ एवं चाचा को घटना की जानकारी दी.

जिसके बाद नाबालिक ने परिजनों के साथ पहुंचकर इसकी शिकायत रामपायली थाने में दर्ज कराई. जिसमें पुलिस ने आरोपी उद्दल के खिलाफ मामला पंजीबद्व कर विवेचना में लिया और विवेचना उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. जिसमें  माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी उद्दल नगपुरे को को दोषी पाते हुए धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दौ सौ रूपये अर्थदंड, धारा 506 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं सौ रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 4(2) पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो सौ रूपये अर्थदण्ड से दंडित करने का फैसला दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शशिकांत पाटिल ने पैरवी की.


Web Title : MAN GETS 20 YEARS IN JAIL FOR RAPING MINOR GIRL