दिव्यांग युवती से दुष्कर्म, आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र भरवेली में दर्ज दिव्यांग युवती से दुष्कर्म मामले में बालाघाट न्यायालय के माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी सिवनी जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत नगझर निवासी 37 वर्षीय शौकीन पिता शौकत खान को 10 वर्ष के कारावास और 60 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है. मामले में अभियोजन की से अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता महेन्द्र देशमुख ने पैरवी की थी.

अतिरिक्त शाासकीय अधिवक्ता महेन्द्र देशमुख ने बताया कि घटनाक्रम के अनुसार 31 जुलाई 2017 को भरवेली थाना अंतर्गत एक ग्राम में रिश्तेदारी में पहुंचे नगझर निवासी शौकीन हुसैन ने बोलने और समझने में असमर्थ दिव्यांग युवती से दुष्कर्म किया था. जब पिता वहां पहुंचे तो देखा कि आरोपी दिव्यांग बेटी से दुष्कर्म कर रहा था, जिसको पकड़ने के ाद आरोपी किसी तरह हाथ छुड़ाकर भागने में सफल हो गया था. जिसमें परिजनों द्वारा की गई शिकायत के बाद पुलिस ने पहले अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जिसमें विवेचना उपरांत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया था. जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया था. जिसमें मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें सुनवाई चल रही थी. जिसमें परिजनों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी शौकीन खान को दोषी पाते हुए धारा 450 में 5 वर्ष का कारावास और 10 हजार रूपये जुर्माना एवं धारा 376 (2)(ह) में 10 वर्ष का कारावास और 50 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. आदेश में माननीय न्यायालय ने विवेचक पुलिस अधिकारी की जांच भी सवाल उठाये है. डीएनए परीक्षण को लेकर दोषपूर्ण विवेचना पर माननीय न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को समुचित कार्यवाही के लिए भिजवाने की बात कही है.


Web Title : DIVYANG GIRL RAPED, ACCUSED JAILED FOR 10 YEARS