गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धाराओ में 10 वर्ष से फरार 03 आरोपी गिरफ्तार

बालाघाट. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा माननीय न्यायालय के विभिन्न प्रकरणों मे वांछित स्थाई और फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तार करने दिए गए निर्देश के बाद मलाजखं पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैहर के. एल बंजारे के कुशल निर्देशन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बैहर अरविंद शाह के मार्गदर्शन में गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धाराओ में दर्ज अपराध में 10 वर्षो से फरार 03 स्थाई वारंटियों को गिरफ्तार किया है.

मलाजखंड पुलिस ने माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1247/14 धारा 6, 6क, 6ख,9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 11 घ पशु क्रूरता अधिनियम, 6,7,11 म. प्र. कृषि पशु संरक्षण अधिनियम में 10 वर्षो से फरार चल रहे बिरसा थाना अंतर्गत डोंगरिया निवासी 39 वर्षीय परसादी पिता बनिया धुर्वे, छत्तीसगढ़ के कबिरधाम कवर्धा जिले के थाना चिल्फी अंतर्गत जामुनपानी निवासी 51 वर्षीय चमर सिंह मरकाम पिता सौनेऊ सिंह मरकाम और बिरसा थाना अंतर्गत बखारीकोना निवासी 50 वर्षीय परसादी पिता गेहदू धुर्वे को गिरफ्तार किया है. जिनक फरार होने पर प्रकरण में माननीय न्यायालय बैहर द्वारा तीनों आरोपियों के स्थाई वारंट जारी किये गए थे.  आरोपियों के खिलाफ माननीय न्यायालय से वारंट जारी होने के बाद इनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने विशेष टीम का गठित की और मुखबिरो को सक्रिय किया. जिसके परिणाम यह रहा है कि 10 वर्षो से फरार चल रहे आरोपियों को मलाजखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया. जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है.


Web Title : THREE ACCUSED ABSCONDING FOR 10 YEARS ARRESTED UNDER COW PROGENY SLAUGHTER PROHIBITION ACT