बालाघाट. घर में घुसकर आभूषण चुराने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत अपने दिये गये फैसले में 1 वर्ष 5 माह के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है. बैहर न्यायालय के माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी मधुसुदन जंघेल की अदालत में थाना रूपझर में दर्ज चोरी के अपराध में आरोपी सिंघई निवासी 39 वर्षीय देवीसिंह पिता रामवगस उइके को धारा 457, 380 भादंवि. में 1 वर्ष 5 माह के कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का फैसला दिया है. अभियोजन की ओर से बैहर के सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंजाब सिंह ने पैरवी की थी.
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवंमीडिया प्रभारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि फरियादी धनलाल 11 अगस्त 2019 की सुबह धान का रोेपा लगाने अपने खेत गया था. जब वह शाम को वापस घर लौटा तो देखा कि घर की छत में लगे टीन को किसी ने निकालकर अलग कर दिया है और घर के अंदर से रखी पेटी से सोना-चांदी के आभूषण गायब थे. जिसकी कुल कीमत 25,000 हजार रूपये थी. जिसे अज्ञात चोर चुरा ले गया है. जिसकी जानकारी धनलाल ने अपने भाई शिवलाल को दी. जिस पर शिवलाल ने बताया कि दोपहर को देवीसिंह को घर की तरफ देखा था. जिसके बाद फरियादी धनलाल ने आरोपी के विरूद्ध डोरा चौकी में घटना की रिपोर्ट लिखवाई थी. पुलिस ने आरोपी से आभूषण जप्त कर उसे गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया था. जिसके बाद मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत रूपझर पुलिस ने अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया. जिसमें सुनवाई चल रही थी. गत दिवस माननीय न्यायालय ने विचारण के दौरान आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 457 एवं 380 भादवि में न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि तक के कारावास एवं 200 रूपये रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया.