चोरी के आरोपी को कारावास और अर्थदंड

बालाघाट. वारासिवनी न्यायालय के माननीय जे. एम. एफ. सी. न्यायालय के न्यायाधीश राहुल सोलंकी की अदालत ने आरक्षी केन्द्र खैरलांजी के चोरी मामले में आरोपी नागपुर के कोराड़ी निवासी अंकित धुर्वे और देवेन्द्र भारद्वाज को दोषी पाते हुए 6 माह के कठोर कारावास और 5 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश कायस्थ ने पैरवी की थी.

खैरलांजी थाने में 17 अगस्त 2015 को एमबीएल प्लांट के पास चार नग सेल्फ स्टार्टर परिवहन के लिये रखे थे. जिनकी अनुमानित कीमत 85 सौ रूपये थी. जिसे किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिये जाने की शिकायत गौरव नरोरा द्वारा खैरलांजी थाने में की गई थ. जिसमें पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा था. आरोपियों पर आरोप था कि उन्होंने ही यह चोरी की है. जिस मामले के विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें सुनवाई चल रही थी. जिसमें गत दिनों न्यायालय द्वारा विचारण कर आरोपीगण को दोषी पाते हुए धारा 379 भादवि में 6 माह के कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित जाने का आदेश पारित किया है.


Web Title : IMPRISONMENT AND FINE TO THE ACCUSED OF THEFT