जनपद सदस्य वैभव बिसेन को मिली सशर्त जमानत,षडयंत्रपूर्वक मेरे खिलाफ दर्ज कराया गया मामला-वैभव

बालाघाट. सोशल मीडिया में मानसिक प्रताड़ना वाली पोस्ट मामले में आरोपी बनाये गये जनपद सदस्य वैभवसिंह बिसेन को बालाघाट न्यायालय ने सशर्त जमानत दी है. गौरतलब हो कि 19 मई को भाजपा युवा नेत्री द्वारा सोशल मीडिया पर की गई मानसिक प्रताड़ना वाली पोस्ट को लेकर कोतवाली में मामला दर्ज करवाया गया था. जिसमें कोतवाली पुलिस ने मिलिंद बिसेन और जनपद सदस्य वैभव बिसेन के खिलाफ 294,509 के तहत अपराध दर्ज किया था. जिसमें पुलिस ने अपराध दर्ज होने के बाद युवक मिलिंद बिसेन को गिरफ्तार किया था. जबकि वैभव बिसेन की तलाश के लिए घर पहुंची पुलिस को वैभव नहीं मिला था और तब से वह पुलिस पकड़ से बाहर ही थे. चूंकि मामला जमानती होने के बावजूद कोतवाली पुलिस ने युवक मिलिंद बिसेन को एक दिन की जेल की सैर कराई थी. जिसे बाद में न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई थी, लेकिन अब भी वैभव बिसेन पुलिस पकड़ से दूर थे. जिनकी पुलिस तलाश कर रही थी.

मामले को लेकर जनपद सदस्य वैभव बिसेन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसे बालाघाट न्यायालय ने सशर्त जमानत दे दी है. न्यायालय से सशर्त जमानत मिलने के बाद मीडिया से दूरभाष पर चर्चा करते हुए जनपद सदस्य वैभव बिसेन ने कहा कि उनके खिलाफ षडयंत्रपूर्वक मामला दर्ज कराया गया था. चूंकि इससे पूर्व परिवार की जमीन को लेकर मेरे द्वारा पुलिस में शिकायत की गई है. जिसके बाद से लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. मेरे समर्थकों, कार्यकर्ताओं और मुझे व्यवसायिक रूप से नुकसान पहुंचाने का कार्य प्रशासनिक की आड़ में किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उनकी यह लड़ाई जारी रहेगी.  

इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने आज माननीय न्यायालय बालाघाट द्वारा जनपद सदस्रू वैभव बिसेन को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया है. वैभव के खिलाफ षडयंत्र रचने वालो को करारा जवाब मिला है. विगत दिवस इस मामले में सहयोगी एवं आत्मीयता रखने वाले मेरे सभी आत्मीयजन एवं पार्टी के नेताओं के प्रति वह आभार व्यक्त करते है. न्यायपालिका का दर्जा सर्वोपरी है, आज के समय न्याय व्यवस्था ही आम जनता को राजनीतिक और प्रशासनिक षडयंत्रो से सुरक्षित रखे हुए है. उन्होंने कहा कि धारा 151 के अनैतिक उपयोग के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा से सलाह ली जा रही है एवं विगत समय मे ऐसे प्रकरण की समीक्षा के लिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने की तैयारी की जा रही है.  


Web Title : JANPAD MEMBER VAIBHAV BISSEN GETS CONDITIONAL BAIL, CASE REGISTERED AGAINST ME IN CONSPIRACY