अधिवक्ता माधुरी की अधिवक्ता निर्वाचन में पहली जीत, सचिव पद का निर्वाचन लड़ सकेगी माधुरी, अपीलीय समिति ने दिया फैसला, मुझे न्याय मिला-माधुरी कटरे ब्रम्ह

बालाघाट. जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक निर्वाचन की नाम वापसी के बाद लगभग यह तय हो गया था कि किन-किन पदो पर निर्वाचन होगा, लेकिन इस निर्वाचन की सबसे बड़ी खबर अधिवक्ता के 16 साल के अनुभव के बाद द्विवार्षिक अधिवक्ता संघ के सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रही अधिवक्ता माधुरी कटरे ब्रम्ह का नामांकन निरस्त थी. जिस लड़ाई को अधिवक्ता माधुरी कटरे ब्रम्ह ने जीतकर अधिवक्ता संघ की पहली अपनी लड़ाई पर जीत हासिल की है. 12 दिसंबर को नामांकन निरस्त करने के खिलाफ अपीलीय समिति के समक्ष अधिवक्ता माधुरी कटरे ब्रम्ह द्वारा दायर की गई अपील पर अपीलीय समिति ने अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद विचार कर उनकी अपील को स्वीकार किया और जिला अधिवक्ता संघ के निर्वाचन अधिकारी के आदेश को निरस्त कर अधिवक्ता माधुरी कटरे ब्रम्ह के चुनाव लड़ने के आदेश को जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा है. अपीलीय समिति के आदेश के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष शुक्ला ने कहा कि अपील पर फैसला आ गया है, जिला अधिवक्ता संघ के सचिव पद पर चुनाव लड़ रही माधुरी कटरे ब्रम्ह अपीलीय आदेश का पालन किया जा रहा है.  

अपीलीय समिति द्वारा चुनाव लड़ने के पक्ष में फैसला दिए जाने के बाद अधिवक्ता माधुरी कटरे ब्रम्ह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देशानुसार उन्होंने द्विवार्षिक जिला अधिवक्ता संघ के सचिव पद के लिए अपना नामांकन जमा किया था. जिस नामांकन को किशोर न्याय बोर्ड में मेरे सदस्य होने के नाते निरस्त कर दिया गया था. जिससे व्यथित होकर मैने, निर्वाचन अपीलीय समिति के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत की थी. जिसमें अपीलीय समिति ने मेरा पक्ष सुना, समझा और विचार करने के बाद मेरे अपील को स्वीकार करके मेरे सचिव पद के नामांकन पर पारित आदेश को निरस्त कर दिया है. जिससे मैं अब चुनाव लड़ सकती हुॅं. मुझे अपीलीय समिति से न्याय मिला है.

अपीलीय समिति प्रमुख अधिवक्ता हरीश नगपुरे ने बताया कि अधिवक्ता माधुरी कटरे ब्रम्ह द्वारा जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक चुनाव में सचिव पद पर लड़ने के नामांकन निरस्त को लेकर अपील की थी. जिसमें विचारार्थ रखा गया था. मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देश है कि यदि कोई अधिवक्ता किशोर न्यायालय का सदस्य है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकते है लेकिन अधिवक्ता माधुरी कटरे ब्रम्ह किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य है, जिससे वह निर्वाचन लड़ने की पात्रता रखती है, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी के उनके नामांकन के निरस्ती के खिलाफ पारित आदेश में हमने जिला निर्वाचन अधिकारी को भिजवा दिया है.

अधिवक्ता अरविंद उइके की अपील खारिज

अपीलीय समिति के समक्ष अधिवक्ता माधुरी कटरे ब्रम्ह के अलावा अधिवक्ता अरविंद उइके ने भी अपील की थी. जिसमें उसकी अपील मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़े जाने को लेकर थी. जिस अपील को अपीलीय समिति ने निरस्त कर दिया है. अपीलीय समिति प्रमुख अधिवक्ता हरीश नगपुरे ने बताया कि अधिवक्ता अरविंद उइके को मतदाता सूची के फायनल प्रकाशन के दौरान समय था कि वह अपना नाम जुड़वा सकते थे लेकिन उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया और समय सीमा से बाहर अपील देने के कारण उनकी अपील को निरस्त की जाती है.

अब दो नहीं सचिव के तीन अभ्यार्थी

नामांकन फार्म वापसी के समय तक अधिवक्ता माधुरी कटरे ब्रम्ह के नामांकन फार्म निरस्त के बाद सचिव पद पर अधिवक्ता महेन्द्र मधु बिसेन और सुनील यादव ही प्रत्याशी थे, लेकिन अधिवक्ता माधुरी कटरे ब्रम्ह की अपील स्वीकार होने और उनके चुनाव लड़ के लिए वैध होने के आदेश के बाद अब सचिव पद पर तीन अभ्यार्थी, चुनाव मैदान में होंगे.   गौरतलब हो कि 11 दिसंबर को नाम वापसी के अंतिम समय के बाद अभ्यार्थियों के नाम वापस लेने के बाद जिला अधिवक्ता संघ निर्वाचन में जो स्थिति बनी है, उसके अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सहसचिव पदो पर ही एक से ज्यादा अभ्यार्थी होने पर चुनाव कराया जाएगा. जबकि संघ के अन्य पद कोषाध्यक्ष, ग्रंथपाल और कार्यकारिणी सदस्यो के लिए एक-एक नाम आने से इन पदो पर निर्वाचन निर्विरोध हो गया है. जिसकी अधिकारिक घोषणा 20 दिसंबर को अन्य पदो के मतदान होने के बाद होने वाली मतगणना के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी.


Web Title : MADHURI DIXIT WINS FIRST ELECTION IN ADVOCATE ELECTION, MADHURI WILL BE ABLE TO CONTEST FOR SECRETARYS POST, APPELLATE COMMITTEE DECIDES, I GOT JUSTICE MADHURI KATRE BRAHM