वृद्ध ने किया बालिका से छेड़छाड़, न्यायालय ने सुनाई कारावास की सजा

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र चांगोटोला के मामले में 12 वर्ष से कम आयु की बालिका से छेड़छाड़ के मामले मंे बालाघाट न्यायालय के माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी चांगोटोला थाना अंतर्गत घुनाड़ी निवासी 50 वर्षीय सलीम उर्फ झाडूलाल पिता मनोड़ी मड़ावी को धारा 8 पाक्सो अधिनियम सहपठित धारा 354(क) भादवि0 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच सौ रूपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.  मामले में अभियोजन की ओर विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले ने पैरवी की थी.

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने बताया कि बताया कि 17 अप्रैल 2020 की शाम 4. 00 बजे घर में खाना बना रही पीड़िता के मां के पास आकर मुन्ना मड़ावी की लड़की ने बताया कि बताया की, पीड़िता का हाथ पकड़कर सलीम अपने घर के अंदर ले गया है. जब पीड़िता की मां सलीम के घर पहुंची तो देखा कि बेटी  सलीम के घर के बाहर आंगन में खड़े होकर रो रही थी. जिससे पूछने पर उसने बताया कि वह दीदी एवं एक अन्य सहेली के साथ खेल रही थी, तभी अभियुक्त आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर अपने घर में ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर उसका मंुह दबाया तो वह रोने लगी. रोने पर अभियुक्त ने दरवाजा खोल दिया. जिसकी पीड़िता के साथ परिजनों द्वारा शिकायत करने पर चांगोटोला पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया था. जिसमें विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. जिस मामले के विचारण उपरांत प्रकरण में सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : OLD MAN MOLESTS GIRL, COURT SENTENCES HER TO IMPRISONMENT