मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी को एक प्रस्तावक और अमान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी को लगेंगे 10 प्रस्तावक, नाम निर्देशन प्रक्रिया से डीईओ डॉ. मिश्रा ने प्रशासनिक अमले को कराया अवगत

बालाघाट. जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्‍टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्‍यक्षता में सोमवार को नाम निर्देशन पत्र जमा करने में लगे शासकीय अमले को प्रशिक्षित किया गया. जिसमें उन्होंने नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिये आयोग द्वारा निर्धारित किये गए प्रावधानों के संबंध में जानकारी प्रदान की. प्रशिक्षण में मास्‍टर ट्रेनर शरद खंडेलवाल ने बताया कि अभ्‍यार्थी का नाम प्रस्‍तावित करने के लिये प्रस्‍तावक का नाम होना आवश्‍यक होता है. एक प्रस्‍तावक एक से अधिक अभ्‍यार्थियों के नाम प्रस्‍तावित कर सकता है, लेकिन प्रस्‍तावक अपना नाम वापस नही ले सकता है.  

नाम निर्देशन पत्र सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारियों के पास जमा करा जाएंगे. नामांकन पत्र दाखिल करने के लिये अभ्‍यार्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए. साथ ही विधि सम्‍मत शपथ और प्रतिज्ञा लेने के साथ ही अभ्‍यार्थी की आयु 25 वर्ष और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना आवश्‍यक है. अभ्‍यर्थी अपना नामांकन प्रारूप-2(ए) में जमा करेंगा. यदि अभ्‍यर्थी राष्‍ट्रीय मान्‍यता प्राप्‍त या राज्‍य में मान्‍यता प्राप्‍त राजनीतिक दल का उम्‍मीदववार है तो उसे केवल एक प्रस्‍तावक की आवश्‍यकता होगी. यदि अभ्‍यार्थी पंजीकृत अमान्‍यता प्राप्‍त दल का उम्‍मीदवार हो तो 10 प्रस्‍तावकों की आवश्‍यकता होगी. प्रशिक्षण में एसडीएम गोपाल सोनी उपस्थित रहे.

प्रशिक्षण में बताया गया कि लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा-34 के अनुसार लोकसभा निर्वाचन के समय प्रत्‍येक अभ्‍यार्थी को जमानत के रूप में 25 हजार रुपये की राशि जमा करनी होगी. यदि अभ्‍यार्थी एससी या एसटी वर्ग से है तो 12 हजार 500 रुपये की राशि जमा करनी होगी. जमानत की राशि नगद या सरकारी खजाने में चालान द्वारा जमा की जा सकती है. जमानत राशि चेक द्वारा जमा नही की जा सकेगी. यदि अभ्‍यर्थी 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहा है तो दोनों स्‍थानों पर अलग-अलग जमानत राशि जमा करनी होगी.


Web Title : THE CANDIDATE OF THE RECOGNIZED PARTY WILL GET ONE PROPOSER AND THE CANDIDATE OF THE UNRECOGNIZED PARTY WILL GET 10 PROPOSERS