कोविड-19 के प्रसार को रोकने जिले में धारा 144 लागु,रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यु, मॉस्क पहनने की समझाईश देने सड़क उतरे प्रशासनिक अधिकारी

बालाघाट. एक तरफ जहां भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है तो तो वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन ने एक नई चिंता पैदा कर दी है. देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी है. भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हो सकता है. शुरुआती दौर में कोरोना के जो लक्षण थे, उनमें बुखार आना, लगातार खांसी होना और स्वाद के साथ-साथ गंध खोने की शिकायत शामिल थे. लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण इससे अलग हैं. महाराष्‍ट्र में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं उसे देखने के बाद यह कहा जा रहा है कि ये पहले से ज्‍यादा खतरनाक वायरस है. उन्‍होंने कहा कोरोना का नया स्‍ट्रेन संक्रमण से उबर चुके मरीजों पर भी दोबारा हमला कर सकता है. भले ही उनमें पहले से एंटीबॉडी क्‍यों न पैदा हो गई हो. एक जानकारी के अनुसार पूरे भारत में नए स्ट्रेन के 240 नए मामले सामने हैं. महाराष्ट्र के अलावा केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्‍या तेजी से बढ़ रही है. इन राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले देखने को मिल रहे हैं. जिसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है, वहीं कोरोना के नये स्ट्रेन से बचाव को लेकर शासन से लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है. जहां जिले में कोरोना के नये मामले विगत एक महिने से सामने नहीं आने के बाद लोग कोरोना महामारी को लेकर लापरवाह हो गये थे, वहीं कोरोना के नये स्ट्रेन ने फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है. बावजूद इसके कोरोना से बचाव को लेकर बताई गई सावधानियां अपनाने में लोग कोताही बरत रहे है. वहीं विभिन्न राज्यों में लोगों का  आवागमन प्रारंभ हो गया है. जिससे कोरोना के नये स्ट्रेन के जिले में प्रवेश से इंकार नहीं किया जा सकता. जिसको लेकर शासन स्तर पर गाईडलाईन जारी के बाद बालाघाट जिले में भी ऐतिहातन कोरोना के नये स्ट्रेन से बचाव को लेकर प्रशासन ने गाईड लाईन जारी कर दी है. जिसमें जिले में धारा 144 लागु कर दी गई है वहीं रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यु लागु कर दिया गया है. इसके अलावा मॉस्क और स ोशल डिस्टेसिंग का पालन करवाने प्रशासन सड़क पर उतर गया है.  

जिले में धारा 144 लागु

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्य मं कोविड-19 के प्रकरणो में तेजी से वृद्धि के दृष्टिगत कोविड-19 महामारी के मध्यप्रदेश राज्य में रोकथाम एवं बचाव के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये गये है. जिसके तहत वर्तमान परिस्थिति के परिदृश्य में सार्वजनिक स्थलों पर लोकजनों की भीड़ को नियंत्रित नहीं किया तो कोविड-19 से संक्रमित होने का खतरा उत्पन्न होने की संभावना है. जिसे देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर दीपक आर्य ने बालाघाट जिले मंे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग मंे लाते हुए संपूर्ण जिले में धारा 144 लागु कर दी है. जिसके तहत एक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यु रहेगा. जिसके तहत बिना किसी वैद्य कारण के आमजन का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए आमजन, व्यापारी एवं व्यवसायियों को सोशल डिस्टेसिंग एवं मॉस्क के उपयोग का कड़ाई से अनिवार्यतः पालन करना हेागा. जिसका उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी. इसके साथ ही किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम एवं मेला आयोजित करने से पूर्व संबंधित एसडीएम से विधिवत अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा.  

सड़क पर उतरे प्रशासनिक अधिकारी, लोगों को मॉस्क लगाने की दी समझाईश

कोरोना के नये स्ट्रेन के व्यापक प्रसार से मरीजांे की बढ़ रही संख्या को लेकर शासन और प्रशासनिक स्तर पर जारी किये गये निर्देशों के बाद बीते कुछ समय से कोरोना से बचाव को लेकर सावधानी को भुल चुके लोगों को फिर सावधानियां का पालन करवाने प्रशासनिक अमला सड़क पर उतरा और लोगों को मॉस्क लगाने और सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने की समझाईश दी. कलेक्टर के निर्र्देश के बाद बालाघाट में एसडीएम के. सी. बोपचे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन यातायात और नपा के राजस्व कर्मियों के साथ मैदान में उतरे. नगर के काली पुतली चौक पर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यातायात कर्मियों और नपा कर्मियों ने बिना मॉस्क लगाकर आवागमन कर रहे लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर सावधानी के लिए मॉस्क पहनने के निर्देश दिये. इस दौरान एसडीएम के. सी. बोपचे ने बताया कि कोरोना के नये स्ट्रेन और महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर जिले में बचाव को लेकर शासन स्तर पर मिले निर्देश के बाद लोगों को मॉस्क लगाने और सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने की समझाईश दी जा रही है, इसके बावजूद यदि सावधानियों का पालन नहीं किया जायेगा तो इसके खिलाफ जुर्माना कार्यवाही की जायेगी. उन्होंने बताया कि दुकानदारों को समझाईश दी गई है कि वह बिना मॉस्क पहनने वालों का सामान न दे और स्वयं वह भी मॉस्क लगाये रखे. एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रशासनिक बैठकें हो या फिर राजनीतिक आयोजन, यदि बिना मॉस्क के कोई पाया जाता है तो वैधानिक कार्यवाही की जायेगी. इस दौरान यातायात प्रभारी गौरवसिंह बुंदेला के अलावा तहसील के पटवारी और नपा कर्मी मौजूद थे.


Web Title : TO PREVENT THE SPREAD OF COVID 19, SECTION 144 LAGU IN THE DISTRICT WILL BE FROM 10 AM TO 6 AM.