मोटर सायकिल चोरी के दो आरोपियों को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र कोतवाली के मोटर सायकिल चोरी मामले में बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती गीता उइके की अदालत ने नवेगांव निवासी आरोपी 25 वर्षीय विजय पिता साहेबलाल बघेल और 26 वर्षीय  नितेश पिता डेलचंद टेंभरे को धारा 379 सहपठित धारा 34 भादवि में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री रीता यादव ने पैरवी की थी.

मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलसिंह ने बताया कि 28 दिसंबर 2016 को प्रार्थी आकाश चतुरमोहता ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम नैतरा में धान भंडारण का काम करता है. 18 नवंबर 2016 को ग्राम नैतरा से धान का भंडारण कार्य कर शाम 7 बजे अपनी मोटर सायकिल क्रमांक एम. पी. 50 एम. बी. 3927 से बालाघाट घर पहुंचा थ्ज्ञा और वाहन को घर के सामने खड़ा कर घरेलु कार्य करने लगा, तभी रात्रि करीब 8. 30 बजे बाहर आकर देखा तो उसकी मोटर सायकल नहंी थी. जिसकी तलाश पतासाजी करने पर मोटरसायकिल का कहीं पता नहीं चला. जिसे कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया था. जिस पर थाना कोतवाली ने धारा 379 के तहत अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था. जिसकी विवेचना के दौरान पुलिस ने चोरी गई मोटर सायकिल के साथ दोनो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जिसमें मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें माननीय न्यायालय नेे विचारण उपरांत आरोपियों को चोरी का दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : TWO ACCUSED IN MOTORCYCLE THEFT SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT