बिना रजिस्ट्रेशन वाले उद्योगों को प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड ने भेजी सूचना

धनबाद : राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा सूची मांगने पर खुलासा हुआ है कि नगर निगम क्षेत्र में बिना पीडब्ल्यूएम रजिस्ट्रेशन किये प्लास्टिक उद्योग चलाया जा रहा है.  

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की ओर से नगर विकास विभाग से सूची मांगने पर प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड ने सूची उपलब्ध करा दी जिसमें यह पता चला की प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अधिनियम 2016 के तहत बिना रजिस्ट्रेशन के 9 प्लास्टिक उद्योगों का संचालन किया जा रहा है. इनमें से 8 उद्योगों में प्लास्टिक के पाइप समेत अन्य उत्पादों का निर्माण किया जाता है और 1 उद्योग में प्लास्टिक की रीसाइक्लिंग की जाती है.   

प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारी आरएन चौधरी ने बताया कि इन सभी उद्योगों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सूचना भेज दी गई है.