शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म मामले में युवक को उम्रकैद

धनबाद : नाबालिग लड़की से शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के मामले में पोस्को के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी ने अदालत में युवक को 25 हज़ार रुपय जुर्माना के साथ उम्रकैद की सज़ा सुनाई.

दिसंबर, 2017 से जुलाई 2018 तक युवक ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया. इसी दौरान लड़की गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म दिया. बाद में युवक ने शादी करने से मना कर दिया. युवक का नाम द्रोणाचार्य कुमार कोल है जो बेनागोड़िया (निरसा) का रहने वाला है.   

पीड़िता ने द्रोणाचार्य के खिलाफ निरसा थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.