हाइवा लूट मामले में विधायक ढुल्लू महतो को मिली बेल

धनबाद. हाइवा लूट मामले में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को जमानत  मिली. 16 मई को इस मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. शनिवार को कोयला कारोबारी किरण महतो के हाइवा और डंफर लूट मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की कोर्ट ने विधायक को 35 हजार रुपये नजारत में जमा कराने का आदेश दिया.

यह है मामला 

विधायक के चचेरा भाई और कोयला कारोबारी किरण महतो ने 15 फरवरी 2020 को केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू शर्मा, बॉबी खान एवं अमजद खान के खिलाफ लूट और मारपीट का केस दर्ज कराया था. आरोप लगाया कि 15 फरवरी को उसके चार हाइवा और टीपर केशरगढ़ साइडिंग में चल रहे थे. इसी दौरान विधायक ढुल्लू महतो के समर्थक वहां पहुंचकर  हाइवा मशीन को लूटने की कोशिश की.

किरण के सहयोगी सुभाष महतो के साथ मारपीट कर उसके पॉकेट से 2500 रुपये ले लिये गये. और सोनू शर्मा व बॉबी ने धमकी दी कि तुम्हारे मालिक किरण को घर में घुसकर मारेंगे. इस घटना के बाद किरण महतो की शिकायत पर कतरास थाने में 15 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. विधायक ढुल्लू महतो ने पुलिस की दबिश के बाद 11 मई को धनबाद कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया. विधायक पर धनबाद में कई गंभीर मामले चल रहे हैं. तीन मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. लेकिन कांग्रेस नेत्री से कथित दुष्कर्म के प्रयास के मामले में उन्हें बेल नहीं मिली है. इसके बाद ही वह बाहर निकल सकेंगे.