तीन महीने तक भारी जुर्माने से राहत, कागजात नहीं होने पर दिया जाएगा समय

रांची. झारखंड में तीन महीने तक लाेगाें काे नए ट्रैफिक नियमों के तहत भारी-भरकम जुर्माने से राहत मिल गई है. अब पुलिस कागजात के अभाव में चालान नहीं काटेगी, बल्कि उन्हें समय दिया जाएगा कि वे अपने सारे कागजात बना सकें. मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के एनफाेर्समेंट एजेंसी और ट्रैफिक पुलिस अधिकारियाें से कहा कि वे लाेगाें काे नए नियमाें से अवगत कराएं और संशाेधित प्रावधानाें का पालन करने की सलाह दें. साथ ही परिवहन विभाग संबंधित नागरिक सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराएं.

अतिरिक्त सुविधा केंद्र और सेवा काउंटर खाेलें. कैंप लगाएं. वाहन मालिकाें काे कागजात अपडेट करने में सहयाेग करें. बैठक में परिवहन मंत्री सीपी सिंह, मुख्य सचिव डीके तिवारी, गृह सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी कमल नयन चौबे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल, परिवहन सचिव प्रवीण टोप्पो आदि थे.

मुख्यमंत्री ने लाेगाें से अपील की कि वे भी यातायात नियमाें का पालन करें. खतरनाक ढंग से गाड़ी न चलाएं. सड़क पर गाड़ी चलाते समय अपनी और दूसराें के जीवन की सुरक्षा करें. तीन माह के बीच अधिक से अधिक सड़क जागरूकता अभियान चलाएं ताकि आम लाेग नए प्रावधानाें और नियमाें काे जान सकें.