किशोरी से गैंगरेप में जोड़ापोखर के दो दोषी, कल होगी सजा

धनबाद: (राजकुमार मंडल) 15 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को सुनील यादव और करण धोबी को दोषी करार दिया. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह के कोर्ट ने सजा की बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख 15 अप्रैल तय की है. दोनों आरोपी जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. आरोपियों के खिलाफ पीड़िता ने जोड़ापोखर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

आरोप में कहा गया था की 17 सितंबर 2021 को उसके घर के बगल में करमा पूजा हो रही थी. रात नौ बजे मोबाइल पर एक परिचित लड़के ने फोन कर उसे मोहनधौड़ा आरएसपी कॉलेज भवन के पास मिलने के लिए बुलाया था. वह वहां पहुंची तो सुनील यादव तथा करण धोबी भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए. सुनील यादव ने उसका गर्दन पकड़कर झाड़ी में ले गया. वहां दोनों ने मिल कर उसके साथ दुष्कर्म किया. करण धोबी और सुनील ने घटनाक्रम का मोबाइल से वीडियो भी बनाया. किसी तरह वह वहां से भागी थी.