केजरीवाल को समन पर राहत से HC का इनकार, अब 6 साल पुराने केस में भी झटका

कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पांच समन प्राप्त कर चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब 6 साल पुराने केस में भी झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल के खिलाफ जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो रीट्वीट करने से जुड़ा है.

कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जीवन के किसी शख्सियत की ओर से जब ट्वीट या रीट्वीट किया जाता है तो उसका प्रभाव फुसफुसाहट से अधिक होता है. जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा, ´जब लाखों लोग किसी पब्लिक फिगर को फॉलो करते हैं, कुछ भी जो पेश किया जाता है वह जनता या उन्हें फॉलो करने वालों के संज्ञान के लिए होता है. लाखों लोगों की ओर से फॉलो किए जाने वाली शख्सियत का प्रभाव भी पीड़ित पर अधिक होगा. ´


Web Title : HC REFUSES RELIEF ON KEJRIWALS SUMMONS, NOW SHOCK IN 6 YEAR OLD CASE TOO

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