पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में दोषियों की सजा पर सुनवाई टली, क्या वजह, कब ऐलान?

टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में साकेत अदालत ने पांच दोषियों की सजा को लेकर होने वाली सुनवाई टाल दी है. अदालत ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए सात नवंबर की तारीख मुकर्रर की है. बताया जाता है कि अदालत में पहले दोनों पक्षों के वकील सजा पर जिरह करेंगे और उसके सजा का ऐलान होगा. इस मामले में सुनवाई के दौरान दोषियों की संपत्ति और जेल में उनके बर्ताव को लेकर दिल्ली पुलिस ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया है.  

दोषियों के वकील ने मांगी मोहलत
इसकी कॉपी दोषियों के वकील को दी गई है. दोषियों के वकील ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने मान लिया. इसके अलावा अदालत ने दोषियों पर जुर्माना लगाने के लिए उनकी संपत्ति का आकलन करने का निर्देश भी दिया है. ज्ञात रहे कि अदालत ने करीब 15 साल पहले हुई टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में 18 अक्टूबर को पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया था.  

मकोका के तहत दोषी करार
इनमें चार आरोपियों को हत्या व महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दोषी ठहराया गया है. जबकि एक आरोपी को सिर्फ मकोका के तहत दोषी ठहराया गया है. इससे पहले अदालत ने तमाम पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 13 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके साथ ही फैसले के लिए 18 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी. 18 अक्टूबर को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था.

पांचों आरोपी दोषी करार
साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपियों को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था. इसके बाद 18 अक्टूबर को अदालत ने इस मामले के पांचों आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को दोषी करार दिया था. इनमें रवि कपूर, बलजीत मलिक, अमित मलिक, और अमित शुक्ला को हत्या के लिए दोषी करार दिया गया, वहीं अमित सेठी को 411 मकोका के तहत दोषी पाया गया है.

क्या है मामला?
ज्ञात रहे कि 30 सितंबर 2008 को उस वक्त गोली मारकर सौम्या की हत्या कर दी गई थी, जब वह कार्यालय से अपनी कार से घर लौट रही थी. इस मामले में दिल्ली के वसंत कुंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के आधार पर रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को सौम्या की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था. इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त ‘महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम’ (मकोका) भी लगाया था.

Web Title : JOURNALIST SOUMYA VISWANATHAN MURDER CASE: COURT ADJOURNS HEARING ON CONVICTION

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