PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी, 108 किलो सोने की ठगी का मामला सुप्रीम कोर्ट

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी द्वारा गुजरात के एक ज्वैलर से 108 किलो सोने की ठगी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के ज्वैलर को इस बात की इजाजत दी है कि वह मेहुल को इस बारे जारी नोटिस को अखबारों में छपवाकर सार्वजनिक कर सके.

इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अखबार में पढ़ा है कि वो एंटीगुआ में है और उसे वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं.   शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो उम्मीद कायम रखे. कोर्ट ने चोकसी को जारी नोटिस को उसके आखिरी घर और अखबारों में देने को कहा.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक ज्वैलर दिग्विजय सिंह जडेजा की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें चोकसी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की गई है. ज्वैलर ने चौकसी पर 108 किलो सोने की ठगी करने का आरोप लगाया था और FIR दर्ज की थी, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया. हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल करने पर 2 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने चोकसी को नोटिस जारी किया था. तब से ही उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया है.  

गौरतलब है कि मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के खुलासे से पहले ही नवंबर 2017 में कैरिबियाई द्वीप एंटीगुआ की नागरिकता हासिल कर ली थी और तबसे वहीं है. PNB में हुए घोटाले में मुख्य आरोपी ज्वैलर नीरव मोदी का मेहुल चोकसी मामा है. इस घोटाले का खुलासा जनवरी 2018 में हुआ था.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पीएनबी घोटाले में 2018 के फरवरी में मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ केस दर्ज किया था. जनवरी 2018 के अंत में घोटाले का खुलासा होने से पहले ही दोनों देश से फरार हो गए थे.

मेहुल चोकसी को लेकर हाल में एंटिगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने बड़ा बयान दिया है. गैस्टन ब्राउन ने मेहुल चोकसी को धोखेबाज करार देते हुए कहा है कि भारतीय जांच एजेंसियां एंटीगुआ आकर मेहुल चोकसी से पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र हैं.











Web Title : PNB SCAM ACCUSED MEHUL CHOKSI, SUPREME COURT OF 108 KG GOLD FRAUD CASE

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