आपने 26 दिनों तक क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड पर SBI को SC की फटकार


 इलेक्टोरल बॉन्ड दानदाताओं की जानकारी पेश करने के लिए SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से समय मांगा गया है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई जारी है. इसके अलावा शीर्ष न्याया एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की तरफ से एसबीआई के खिलाफ दाखिल अवमानना की याचिका पर भी सुनवाई करेगा.

इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI को देने के लिए SBI ने 30 जून तक का समय मांगा था. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी. बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं.

यहां देखें सुनवाई से जुड़े ताजा अपडेट्स-

SBI की ओर से अदालत में पेश हुए एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा कि जिस समय हमें नामों के साथ बॉन्ड नंबर देना होगा, वह समस्या पैदा कर रहा है. इसपर सीजेआई चंद्रचूड़ ने सवाल किया, ´क्या आप हमें बता सकते हैं कि बीते 26 दिनों में आपने क्या मिलान किया. ´
- सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई और सवाल किया है कि 26 दिनों तक आपने किया क्या है.
- सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी SBI की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है. फरवरी में ही शीर्ष न्यायालय ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां चुनाव आयोग देने के आदेश दिए थे.

Web Title : WHAT DID YOU DO FOR 26 DAYS, SC REPRIMANDS SBI ON ELECTORAL BONDS

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