इंटरनेशनल कोर्ट में आज से कुलभूषण जाधव केस की फिर शुरू होगी सुनवाई

हेग,नीदरलैंड्स : पाकिस्तान जेल में बंद इंडियन नेवी के अफसर कुलभूषण जाधव के केस में करीब 4 महीने बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में बुधवार से फिर सुनवाई शुरू हो रही है. बता दें कि मई में कोर्ट ने कुलभूषण को पाक सेना की ओर से सुनाई गई फांसी की सजा पर 18 मई को रोक लगा दी थी. पाकिस्तान कुलभूषण पर भारतीय जासूस होने का आरोप लगाता रहा है. उन्हें पिछले साल अरेस्ट किया गया था. आर्मी कोर्ट ने उन्हें अप्रैल में फांसी की सजा सुनाई थी. भारत ने इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में पिटीशन दायर की थी. जिसके बाद आईसीजे ने फांसी पर रोक के साथ ही पाकिस्तान से जाधव को काउंसलर एक्सेस देने को भी कहा था, लेकिन पाकिस्तान ने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना. 2 जुलाई को पाकिस्तान ने जाधव को काउंसलर एक्सेस देने के लिए की गई भारत की अर्जी फिर खारिज कर दी थी. वह अब तक 17 अर्जियां खारिज कर चुका है.

बता दे की  पाक की मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को जासूसी और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है. भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था. इंडियन नेवी से रिटायरमेंट के बाद वे ईरान में बिजनेस कर रहे थे. हालांकि, पाकिस्तान का दावा है कि जाधव को बलूचिस्तान से 3 मार्च 2016 को अरेस्ट किया गया था. पाकिस्तान ने जाधव पर बलूचिस्तान में अशांति फैलाने और जासूसी का आरोप लगाया है. इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने 8 मई को पिटीशन दायर की थी. भारत ने यह मांग की थी कि भारत के पक्ष की मेरिट जांचने से पहले जाधव की फांसी पर रोक लगाई जाए.

बता दे की इससे पहले भी  10 अगस्त 1999 को इंडियन एयरफोर्स ने गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान नेवी के एक एयरक्राफ्ट एटलांटिक को मार गिराया था. जिसमें सवार सभी 16 सैनिकों की मौत हो गई थी. पाकिस्तान का दावा था कि एयरक्राफ्ट को उसके एयरस्पेस में मार गिराया गया. उसने इस मामले में भारत से 6 करोड़ डाॅलर मुआवजा मांगा था. आईसीजे की 16 जजों की बेंच ने 21 जून 2000 को 14-2 से पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया था.

Web Title : TODAY THE INTERNATIONAL COURT WILL RESUME THE HEARING OF THE CASE KULBHUSHAN JADHAV