7 आरोपियों को कारावास, वन्यजीव का शिकार करने बिछाए गए विद्युत करेंट से मर गई थी युवती, 6 साल बाद आया फैसला

बालाघाट. बालाघाट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश उत्तम कुमार डार्वी की अदालत ने 06 साल पुराने मामले में 07 आरोपियों को धारा 304ए में 5-5 वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रूपए जुर्माना तथा धारा 135 विद्युत अधिनियम में 3-3 माह का कारावास और 5-5 सौ रूपए के अर्थदंड से दंडित करने की सजा दी है. 05 सितंबर गुरूवार को यह फैसला देरशाम आया.  थाना बिरसा अंतर्गत धोपघाट निवासी आरोपियों गेंदूसिंह पिता चिक्कूसिंह नेताम, मानसिंह पिता झगरूसिंह मरकाम, बजरूसिंह पिता अघनसिंह धुर्वे, रमेश पिता टिल्लु पंचेश्वर, गेलू पिता सुकडु केराम, सूरतलाल पिता इतवारी विश्वकर्मा और जालमसिंह पिता बिसराम मेरावी पर आरोप था कि, वन्यप्राणी के शिकार के लिए बिछाए गए करेंट में युवती मनीषा की मौत हो गई थी. जिसके बाद युवती केे तीन साथियों को, आरोपियों ने घटना की बात किसी को बताने पर जान से खत्म करने की धमकी दी थी.  

दरअसल, यह पूरा मामला 23 अक्टूबर 2018 का है, जब युवती मनीषा अपने धर धोपघाट से रात 08 बजे से गायब थी. जिसकी तलाश किए जाने के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर 28 अक्टूबर 2018 को परिजनों ने पुलिस में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसकी परिजन तलाश कर रहे थे, इस दौरान ही खुर्सीपार रोड किनारे, बारामासी झाड़ियो से गंध आने पर जब देखा गया तो वहां युवती का कंकाल और कपड़े पड़े थे. जिसके आधार पर कंकाल की पहचान लापता युवती मनीषा के रूप में की गई. जिसमें पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया था. चूंकि मामला संदेहास्पद होने से पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर पूछताछ की तो पता चला कि युवती मनीषा, 23 अक्टूबर की रात 08 बजे, अपने तीन साथियों के साथ झाड़ियो की ओर आई थी. जहां वन्यप्राणी के शिकार के लिए आरोपियों के बिछाए गए बिजली करेंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई थी. जिसकी संपूर्ण जांच के बाद पुलिस ने डायरी, न्यायालय में पेश की थी. जिसमें बुधवार को देरशाम विचारण उपरांत अपराध की साक्ष्य और अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने सभी 07 आरोपियों को कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया.  


Web Title : 7 ACCUSED JAILED, YOUNG WOMAN DIED DUE TO ELECTROCUTION LAID WHILE HUNTING WILDLIFE, VERDICT CAME AFTER 6 YEARS