नकली खाद, बीज और कीटनाशक विक्रय करने वाले अजय कटरे की एग्रीजोन कृषि केंद्र का लाइसेंस निरस्त

बालाघाट. जिले में ब्रांडेड कंपनी के नाम से अवैध से उर्वरक, बीज और कीटनाशक दवा का विक्रय कर, किसानों से धोखाधड़ी करने वाले अजय कटरे के एग्रीजोन कृषि केन्द्र का लाइसेंस कृषि विभाग ने निरस्त कर दिया है. कृषि उपसंचालक राजेश खोबरागड़े ने बताया कि एग्रीजोन कृषि केन्द्र कटंगी रोड वारासिवनी का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए है.  

गौरतलब हो कि संचालक अजय कटरे द्वारा अवैध रूप से ब्रांडेड कंपनी के नाम पर उर्वरक, बीज, कीटनाशक का निर्माण ओर भण्डारण कर जिले में व्यापार किये जाने तथा जिले के किसानों के साथ छलावा कर आर्थिक लाभ अर्जित करने का मामला सामने आया था. जिसके कारण भारतीय न्याय संहिता (बी. एन. एस. ) 2023 की धारा 318(4), भारतीय न्याय संहिता (बी. एन. एस. ) 2023 की धारा 3(5), आई. पी. सी. की धारा-420, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3 व धारा-7 तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-7, धारा-8, धारा-35 व धारा-19 तथा बीज अधिनियम 1966, बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धारा-9 तथा कीटनाशी अधिनियम 1971 की धारा-3, धारा-13 (1) व धारा-10 (1) (क) का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप थाना वारासिवनी में एफ. आई. आर. भी दर्ज कराई गई थी. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के पत्रानुसार पोमेन्द्र कटरे एवं श्रीमती रीता बोपचे का नाम थाना वारासिवनी में एफ. आई. आर. में दर्ज करने पत्र लिखा गया है.

जिसके परिप्रेक्षय में कृषि उपसंचालक राजेश खोब्रागढ़े द्वारा एग्रीजोन कृषि केन्द्र कटंगी रोड वारासिवनी की थोक व फुटकर बीज, कीटनाशक एवं उर्वरक की अनुज्ञप्ति को 15 दिवस के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था. एग्रीजोन कृषि केन्द्र वारासिवनी के संचालक को अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया था. किन्तु एग्रीजोन कृषि केन्द्र वारासिवनी के संचालक द्वारा निलंबन के बाद भी अपने बचाव में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके चलते उपसंचालक खोबरागडे ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 31, बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धारा 15 एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्तता के आदेश जारी किए है.  कृषि उपसंचालक राजेश खोब्रागढ़े ने बताया कि एग्रीजोन कृषि केन्द्र कटंगी रोड, वारासिवनी को खाद और बीज के लिए पृथक-पृथक आदेश के तहत लायसेंस जारी किए गए थे. जिनकी अवधि वर्ष 2026 तक ले लिए वैध थी. और कीटनाशक के लिए 26 जुलाई 2021 को जारी की गई थी. जो जीवन पर्यन्त रहती है.


Web Title : AJAY KATRES LICENCE CANCELLED FOR SELLING SPURIOUS FERTILISERS, SEEDS AND PESTICIDES