विधिक सेवा प्राधिकरण डेढ़ माह तक चलायेगा विधिक साक्षरता शिविर,गांधी जयंती पर प्रभात फेरी से होगी शुरूआत, लिंगा में लगेगा कानूनी मेला

बालाघाट. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत दिनांक 2 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक संपूर्ण देश में आयोजित किये जाने वाले जागरूकता कार्यक्रम एवं मेलों के आयोजन की श्रृंखला का प्रांरभ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर प्रभात फेरी निकालकर किया जा रहा है. इसी दिन लिंगा में कानूनी जागरूकता मेले का आयोजन किया जायेगा. उक्ताशय की जानकारी प्रेसवार्ता में जिला विधिक प्राधिकरण सचिव एवं माननीय न्यायाधीश आशीष शुक्ला और जिला विधिक प्राधिकरणा अधिकारी सोमनाथ राय ने संयुक्त रूप से दी.

प्रेसवार्ता में सचिव एवं माननीय न्यायाधीश आशीष शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत 2 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक संपूर्ण देश में आयोजित किये जाने वाले जागरूकता कार्यक्रम एवं मेलों के आयोजन की श्रृंखला का प्रारंभ आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर प्रभात फेरी निकालकर किया जा रहा है. जिला मुख्यालय में उक्त प्रभात फेरी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अमरनाथ केशरवानी के मार्गदर्शन में 2 अक्टूबर को निकाली जावेगी जो न्यायालय परिसर से प्रातः 8 बजे प्रांरभ होकर काली पुतली चौक, महावीर चौक, सुभाष चौक होते हुए हनुमान चौक स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर समापन होगा. उक्त प्रभात फेरी में पैरालीगल वालेंटियर्स, पैनल अधिवक्ता, गैर सरकारी सामाजिक संगठन के सदस्य, एनसीसी केडेट तथा एनएसएस के छात्र तथा जिला प्राधिकरण के अधिकारी तथा कर्मचारी शामिल होगे.

प्रभात फेरी के समापन पश्चात् ग्राम लिंगा में कानूनी साक्षरता का मेला आयोजित किया जायेगा. जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जायेगी. इसके साथ ही शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी के लिए विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जायेंगें, ताकि अधिक से अधिक लोग योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें. उन्होंने बताया कि जिले के सभी 4 तहसील विधिक सेवा समिति एवं मुख्यालय के विधिक सेवा प्राधिकरण में मेले का आयोजन किया जायेगा. जबकि 8 नवंबर से 14 नवंबर तक विशेष रूप से विधिक साक्षरता पर जोर दिया जायेगा.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी सोमनाथ राय ने बताया कि समान न्याय के तहत निःशुल्क विधिक सहायता को मूर्त रूप देने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन विधिक साक्षरता योजना संचालित की जा रही है. जिसमें समाज के कमजोर वर्गो को जनकल्याणकारी योजनायें, कानूनी सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता जागरूकता, पीड़ित प्रतिकर योजना, लीगल एंड क्लिनिक योजना, पैरालीगल वॉलिटियर, विवाद विहिन ग्राम योजना, महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई, श्रमिकों के विरूद्ध अपराध सहित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बच्चों, बुजुर्ग, महिला और लैंगिक अपराधों से जुड़ी 11 योजनाओं की जानकारी दी जायेगी. इसके साथ ही रोजमर्रा में आने वाले कानूनों से लोगों को इस अभियान के तहत जागरूक करने का काम किया जायेगा.

Web Title : LEGAL SERVICES AUTHORITY TO RUN LEGAL LITERACY CAMP FOR ONE AND A HALF MONTHS, PRABHAT PHERI TO BE LAUNCHED ON GANDHI JAYANTI, LEGAL FAIR TO BE HELD IN LINGA