पुरानी रंजिश पर बदला लेने जानलेवा हमला, 5 आरोपियों को कारावास, एक फरार के खिलाफ वारंट जारी

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र कोतवाली में पुरानी रंजिश पर बदला लेने की नियत से किए गए प्राणघातक हमले में 7 आरोपियो में भटेर चौकी निवासी निलेश उर्फ गोलु पिता रामकिशोर गेडाम, एसबीआई कॉलोनी निवासी बालकृष्ण उर्फ बालकिशन पिता रामसुहावन द्विवेदी, भटेरा चौकी निवासी राजू उर्फ धर्मेन्द्र पिता रामकुमार मिश्रा, प्रेमनगर निवासी आशीष पिता रामप्रसाद और राजकुमार उर्फ रामकुमार पिता मोहनलाल मिश्रा को बालाघाट न्यायालय के माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उत्तम कुमार डार्वी की अदालत ने तीन-तीन वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया. जबकि मामले के विचारण के दौरान आरोपी रोहित श्रीपात्रे की मौत हो गई थी. वहीं एक अन्य आरोपी राकेश उर्फ चाटी फरार है, जिसके खिलाफ न्यायालय ने वारंट जारी किया है.

मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रदीप सोनी ने पैरवी की थी. अपर लोक अभियोजक प्रदीप सोनी ने बताया कि 17 मार्च 2018 को अपरान्ह लगभग 4 बजे सिद्धार्थ नगर में आसु के घर के सामने आरोपियों ने मुकेश फुलसुंघे पर राजू मिश्रा, राकेश चाटी, राजकुमार मिश्रा, श्रीपात्रे, आशीष शर्मा, गोलु गेडाम और बालु द्विवेदी ने तलवार, फरसे, लोहे की रॉड और लकड़ी से मारपीट की थी. जिसमें पुलिस ने घायल की शिकायत पर अपराधिक मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था. जिसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया था. मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें सुनवाई के दौरान आई साक्ष्य और तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपियों को कारावास और अर्थदंड के दंड से दंडित करने का आदेश दिया है.


Web Title : MURDER ATTACK ON OLD ENMITY, 5 ACCUSED JAILED, WARRANT ISSUED AGAINST ONE ABSCONDING