बिना अनुमति और तेज साउंड में बजे रहे 03 डीजे वाहनों को पुलिस ने किया बरामद, कोतवाली पुलिस की ध्वनि प्रदूषण में पहली बड़ी कार्यवाही

बालाघाट. प्रदेश में सरकार बनाते ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाउडस्पीकर और डीजे को लेकर आदेश जारी किए थे. जिस आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन और पुलिस का निर्देश दिए गए थ. चूंकि ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, यह कई मानसिक बीमारियों का कारण बन रहा है. साथ ही ह्रदय एवं अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को अत्यधिक तकलीफ देता है, और तो और बच्चों की पढ़ाई में भी व्यवधान करता है. जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का राज्य शासन ने पालन कराने का निर्णय लेते हुए नियम विरूद्ध औरर तेज आवाज में बजने वाली डीजे साउंड को कार्यवाही के निर्देश जारी किए थे. जिस आदेश के तत्काल बाद जहां मंदिरो और मस्जिदों के लाउडस्पीकर को हटाकर एक निर्धारित आवाज में ही बजाने के निर्देश दिए गए थे. बावजूद इसके डीजे वाहनो में अंकुश नहीं लग पा रहा था.  

प्रशासन ने इसमें ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यात्राओं में सिर्फ दो डीजे अर्थात मध्यम आकार के डीजे की अनुमति देने और लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए विधिवत अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना अनिवार्य किया था. बावजूद यह देखने में आ रहा है कि डीजे संचालक, ना केवल बड़े आकार का डीजे बल्कि कई बड़े-बड़े लाउडस्पीकर के साथ डीजे चला रहे है. जिसके बजने से शासन के निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की लगातार प्रशासन और पुलिस को शिकायत मिल रही थी. जिसे पुलिस ने गत दिवस नगर में हुए धार्मिक कार्यक्रम के दौरान देखा भी गया. जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने तीन बड़े डीजे को बरामद किया है. जिसमें दो डीजे और एक डीजे धुमाल है. जिसे वाहन को मोडिफाई करके बनाया गया था. यही नहीं बल्कि डीजे वालों के पास किसी प्रकार की कोई अनुमति भी नहीं थी. जिस पर पुलिस ने तीनो ही डीजे को थाने में खड़ा कर दिया है. अब इस मामले में पुलिस प्रशासन ने इसमें ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के तहत कार्यवाही की तैयारी कर रही है, ताकि इससे नियमांे का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों को सबक मिल सके.


Web Title : POLICE SEIZED 03 DJ VEHICLES PLAYING WITHOUT PERMISSION AND LOUD SOUND, KOTWALI POLICE TOOK THE FIRST MAJOR ACTION IN NOISE POLLUTION