मारपीट मामले में दो आरोपियों को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र खैरलांजी में दर्ज मारपीट के मामले में वारासिवनी न्यायालय के न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शैलेन्द्र रैकवार की अदालत ने अतरी निवासी आरोपी 34 वर्षीय राजू उर्फ राजेश पिता स्व. बाबूलाल रिनायत और रामेश्वर पिता पन्नालाल रिनायत को दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक-एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ऋतुराज कुमरे ने पैरवी की थी.  

घटनाक्रम के अनुसार 27 अप्रैल 2020 को दोपहर करीब 03 बजे आहत घर पर था, उसी समय गांव के राजू रिनायत का बैल बांधने का कोठा गिर गया. तब आरोपी राजू रिनायत और रामेश्वर रिनायत, प्रार्थी के घर के आंगन में आये और उसे मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियॉ देकर घर के पानी से कोठे के गिरने की बात कही. आरोपी राजू ने लकड़ी से प्रार्थी के दाहिने हाथ और रामेश्वर ने हाथ-मुक्कों से मारपीट की और जान से खत्म करने की धमकी दी. मारपीट से आरोपी को चोटें आने पर प्रार्थी ने इसकी शिकायत पुलिस थाना खैरलांजी में की. जिसमें मामला दर्ज करने और प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था. जिसमें विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्यों पर विश्वास करते हुए आरोपियों को कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : TWO ACCUSED JAILED IN ASSAULT CASE