वाहन को उपेक्षापूर्वक चलाकर मृत्यु कारित करने वाले दो को सजा

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र बिरसा के मामले में लापरवाहीपुर्वक वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी बिरसा थाना अंतर्गत सालेटेकरी चौकी के अचानकपुर निवासी 36 वर्षीय नन्दू उर्फ नंदलाल कावरे पिता हंसलाल कावरे और 51 वर्षीय इंदलाल कावरे पिता हंसलाल कावरे उम्र 51 वर्ष को धारा 279,337 (9 शीर्ष), 338 (1 शीर्ष), 304ए भा. द. वि. के अपराध में बैहर न्यायालय के माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कृष्णकांत बागरे की अदालत ने आरोपी को एक वर्ष के कठोर कारावास और 12 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने पैरवी की थी.   

घटनाक्रम के अनुसा 24 दिसंबर 2016 को शाम लगभग 06. 30 बजे नंदलाल, पिकअप वाहन क्रमांक सी. जी. 07सी. 5796 से ग्राम मछुरदा से लोगो को पिकअप के डाले में बैठाकर ला रहा था, इसी दौरान वाहन को लापरवाही पूर्वक चलाने से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया था. जिससे पिकअप वाहन के डाले मे बैठे जुमिया बेगम, महलबाई, ईश्वर, जेठिया बाई, फैमिदा बेगम, पारू बेगम, जानियाबाई, कामिनबाई एवं रामकुंवर, उमेश निषाद को चोटे आई थी. जबकि सोनयाबाई, मिलन, गेंदीबाई एवं लोमस की मौत हो गई थी. जिसकी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी चालक नंदलाल को अभिरक्षा में लिया गया एवं अंवेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया गया. जिसमें विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने फैसला दिया है.


Web Title : TWO ARRESTED FOR RASH DRIVING