कांग्रेस नेता के कोचिंग संस्थान सहित अन्य दो कोचिंग होंगे सील, एसडीएम ने अपाला, प्रयास और फ्यूचर कोचिंग संस्थान को सीलबंद करने के दिए आदेश, अब तक पांच कोचिंग संस्थानों पर कार्यवाही

बालाघाट. मुख्यालय में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां करवाने वाले कोचिंग संस्थानो में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा और आवश्यक संसाधन में लापरवाही बरतने वाले कोचिंग संस्थान पर प्रशासन ने कार्यवाही की है. जिसमें एक कांग्रेस नेता सहित अन्य दो संचालकों के कोचिंग संस्थान को सील बंद किए जाने के आदेश जारी हुए है.  एसडीएम गोपाल सोनी ने अपाला, प्रयास और फ्यूचर कोचिंग संस्थान को सीलबंद करने के आदेश दिए है. इन तीन कोचिंग संस्थान को मिलाकर अब तक पांच कोचिंग संस्थानों पर प्रशासन का चाबुक चला है.  

गौरतलब हो कि दिल्ली में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थान में पानी भरने से 03 छात्रों की मौत के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कोचिंग सेंटरों की जांच के आदेश दिए थे. जिसमें प्रशासनिक अमले ने बालाघाट शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों की बीते दिनों की थी. जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कोचिंग संस्थान संचालकों को सुनवाई का अवसर देते हुए नोटिस से जवाब मांगा गया था लेकिन जवाब से संतोषजनक नहीं था. कोचिंग संस्थान में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा और उपलब्ध संसाधनो में कमी के कारण एसडीएम गोपाल सोनी ने तीन कोचिंग संस्थान को सील करने के आदेश दिए है.

शासन के निर्देशानुसार कोचिंग संस्थानों की जांच और आवश्यक सुधार के मामलें में बालाघाट नगर में संचालित कोचिंग संस्थानों के लापरवाही सामने आई है. एसडीएम गोपाल सोनी ने नगरीय क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण के लिए नायब तहसीलदार को निर्देशित किया था. जिसके परिपालन में विगत दिनों में तहसीलदार अपने दल के साथ नगर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण किया था. इस दौरान उन्होंने अपाला एकेडमी, प्रयास कोचिंग तथा फ्यूचर फाउंडेशन कोचिंग का निरीक्षण किया. जांच के दौरान पाया गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की कक्षायें संचालित करने वाले इन संस्थानों में इंस्टिट्यूट के संस्थापक और संचालक लापरवाही बरतते हुए क्लासेस संचालित कर रहे है. यहां छात्रों की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह के साधन उपलब्ध नही है. निरीक्षण में पाया गया कि अग्निशमन यंत्रो की रिफलिंग, पार्किंग सुविधा तथा संस्था परिसर में प्राथमिक चिकित्सा के कोई साधन भी नही है. इसके अतिरिक्त आपात स्थिति में अध्ययनरत छात्रों के बाहर निकलने के लिए पृथक से कोई दरवाजा भी नही है.

नायब तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा के पश्चात बताया गया कि इस तरह से कोचिंग संचालित करना राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2016 में विनिर्दिष्ट नियमो के अनुकूल नही हैं. परिणामस्वरूप एसडीएम गोपाल सोनी द्वारा अपाला एकेडमी के संस्थापक एवं संचालक नारायण सुरजलाल बोपचे, प्रयास कोचिंग के संस्थापक महेंद्र आर. सी. अमूले और फ्यूचर फाउंडेशन के संस्थापक राहेल अजीज खान के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की है. श्री सोनी ने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 152 ख (लोक न्यूसेंस) के कारण संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था सीलबंद करने के आदेश जारी किए है.  गौरतलब हो कि इससे पूर्व दो कोचिंग संस्थान भोपाल एकेडमी और लक्ष्य एकेडमी को सीलबंद करने के आदेश दिए गए थे.


Web Title : TWO COACHING, INCLUDING CONGRESS LEADERS COACHING INSTITUTE, TO BE SEALED, SDM ORDERS SEALING OF APALA, PRAYAS AND FUTURE COACHING INSTITUTES