हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास, 70 हजार रूपए अर्थदंड

बालाघाट. जिले के बिरसा थाना अंतर्गत मछुरदा में 06 फरवरी 2021 को कुल्हाड़ी से हत्या मामले में बैहर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश भू-भास्कर की अदालत ने आरोपी बिरसा थाना अंतर्गत मछुरदा निवासी 27 वर्षीय सुद्धु पिता तिहर धुर्वे और लांजी थाना अंतर्गत चिलकोना निवासी 23 वर्षीय अनुप उर्फ विनोद पिता नेगलाल मसराम को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 35-35 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार वाट ने पैरवी की थी.  घटनाक्रम के अनुसार 06 फरवरी 2021 को मछुरदा में मंडई थी. जिसका फायदा उठाकर आरोपी सुद्धु धुर्वे ने अपने साथियों के साथ मिलकर श्यामसिंह की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी.   

बदले से की गई थी हत्या

श्यामसिंह की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी सुद्धु को गिरफ्तार किया था. जिसने पुलिस को बताया था कि श्यामसिंह की बहन का रिश्ता, उसने अपने भाई के लिए मांगा था. जिसे बाद में श्यामसिंह ने तोड़ दिया था. जिसके बाद उसके बड़े पिता की लाश फांसी में लटकी मिली थी. उसे शंका थी कि श्याम ने उसके बड़े पिता को मारा है. जिसका बदला लेने के लिए उसने अपने दोस्त रमेश धुर्वे को सारी बात बताई. रमेश ने उसे पैसे के बदले श्यामसिंह की हत्या करने, आदमी दिलाने की बात कही. जिसके बाद मंडई के दिन रमेश ने दो लड़को को बुलाया और 04 हजार रूपए में श्यामसिंह की हत्या करने की बात तय हुई. जिसमें दोनो ही युवको में अनूप उर्फ विनोद को सुद्धु ने पहले एक हजार रूपए दिए और हत्या के बाद शेष राशि देने की बात कही. जिसके बाद मंडई के दिन उसने दोनो लड़के के साथ मिलकर श्यामसिंह की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी.   जिसके आधार पर पुलिस ने अनुप उर्फ विनोद मसराम, मछुरदा निवासी 35 वर्षीय रमेश पिता पुसुसिंह धुर्वे और रूपझर थाना के सोनगुड्डा चौकी अंतर्गत दुल्हापुर निवासी 35 वर्षीय चंदन पिता माठू टेकाम को बिरसा और मछुरदा चौकी पुलिस ने संबंधित धाराओ के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया था.  जिसके बाद मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया.   जिसमें विचारण उपरांत न्यायालय ने रमेश और चंदन टेकाम के विरूद्ध कोई भी आरोप संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने की दशा में दोनो को दोषमुक्त कर दिया. जबकि आरोपी सुद्धु धुर्वे और अनुप उर्फ विनोद मसराम को मामले की परिस्थिति को देखते हुए न्यायालय ने धारा 302, 120 बी भादंसं. में आजीवन कारावास और और पच्चीस-पच्चीस हजार रूपए अर्थदंड तथा धारा 449 भादंसं. में पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : TWO MEN SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT AND RS 70,000 FINE IN MURDER CASE