नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी करार, सजा 11 को

टुंडी निवासी नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में वीरेंद्र मरांडी को अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया. पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख 11 दिसंबर निर्धारित कर दी है.

अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता ने टुंडी थाना में 5 दिसंबर 2022 को प्राथमिक की दर्ज कराई थी. एफआईआर में कहा गया था कि 15 दिसंबर 2022 की सुबह करीब आठ बजे वह अपने घर से गांव की दक्षिण पश्चिम तरफ जंगल की ओर शौच के लिए गई थी. तभी वीरेंद्र मरांडी ने आकर उसे पकड़ लिया तथा घने झाड़ी की ओर ले गया. अकेला पाकर झाड़ी में उससे दुष्कर्म किया. पुलिस ने वीरेंद्र के खिलाफ 17 मार्च 2023 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया व अदालत में 27 अप्रैल 2023 को आरोप का गठन किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कुल आठ गवाहों की गवाही कराई गई थी. अभियुक्त फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.