नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद

धनबाद. अपहरण के बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद दोषी तिसरा के बंगाली कोठी निवासी राजेश कुमार बाउरी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी को पूर्व में ही दोषी करार दिया गया था. अदालत में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोषी को सजा के साथ 15 हजार रुपए आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. पीड़िता की शिकायत पर तिसरा थाने में 19 मई-2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 17 मई-2023 को वह जब कॉलेज गई तो आरोपी ने उसका सर्टिफिकेट और आधार कार्ड तथा आठ सौ ले लिए थे. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे फोन कर कहा कि उसका सारा कागजात उसके पास है. आकर ले लो. जब वह कागजात लेने गई तो आरोपी उसे अपनी बाइक पर बैठकर जबरन पुरुलिया ले गया. आरोप है कि पुरुलिया में उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 17 अगस्त-2023 को आरोप पत्र दायर किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने छह गवाहों का परीक्षण कराया.