निजी स्कूल के वाहन चालक सांसद से मिले, छोटे वाहनों को बंद किये जाने का जताया विरोध

धनबाद : सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए जिला परिवहन विभाग ने स्कुल से बच्चे लाने लेजाने वाले छोटे वाहनों पर पाबंदी लगाने का फरमान सुनाया है. जिसे लेकर प्राइवेट वैन चालक और संगठन के लोग सांसद पीएन सिंह से मिले.

उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जिला परिवहन विभाग ने निजी विद्यालयों में बच्चों को लाने ले जाने के कार्य में लगे वाहन मालिकों, स्कूल संचालकों  को वाहनों के सभी कागजात दुरुस्त कराने, नंबर प्लेट को पीला करने, क्षमता से अधिक बच्चों को नही बैठाने एवं वाहनों में जाली लगाने का आदेश दिया था औऱ एक सप्ताह के अंदर अमल नही करने  पर हटाने का निर्देश दिया है.

उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए सभी गाइडलाइंस को माना जाएगा तो उनके लिए वाहन चलाना मुश्किल हो जाएगा और कई अभिभावकों को बच्चे को लाने ले जाने का जिम्मा स्वयं उठाना पड़ेगा. हर बच्चे पर तीन से चार हजार का खर्च आएगा जिसे बड़े लोग तो सह लेंगे लेकिन गरीब के लिए मुसीबत होगी और वाहन चालकों की रोजी-रोटी भी मारी जाएगी.