भोपाल में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को फांसी की सजा, 32 वें दिन आया फैसला

भोपाल. भोपाल की विशेष अदालत ने 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई. इस मामले की सुनवाई में कोर्ट ने तेजी दिखाते हुए गुरुवार को घटना के 32 वें दिन फैसला दिया. बुधवार को दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद विशेष अदालत ने विष्णु बामोरे को दोषी करार दिया था. इस दौरान कोर्ट परिसर के बाहर बच्ची के परिजन और तमाम लोग मौजूद थे. दोषी पर हमले की आशंका को चलते कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए.

इस मामले में पुलिस ने 17 जून को कोर्ट में 108 पेज का चालान पेश किया था. 19 जून को कोर्ट में आरोप तय हुए. पुलिस ने 40 लोगों को गवाह बनाया था. कोर्ट ने विष्णु बामोरे को बच्ची के साथ ज्यादती, अप्राकृतिक कृत्य और उसके बाद हत्या का दोषी माना.
भोपाल पुलिस ने घटना के बाद विष्णु बामोर को खंडवा से गिरफ्तार किया था. पुलिस ने कहा था कि इस मामले में एक महीने में दोषी को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा. इस बात को देखते हुए गिरफ्तारी के बाद तुरंत चालान पेश किया गया.

राजधानी के कमला नगर में बच्ची की 8 जून को दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी. अगले दिन यानी 9 जून को बच्ची का शव नाले से बरामद किया गया. दोषी विष्णु बच्ची के पड़ोस में ही रहता था. बच्ची घर से कुछ सामान लेने निकली थी, तभी उसने बच्ची को बहलाकर अपने घर ले गया. पुलिस ने विष्णु के घर से बच्ची की चूड़ी और अन्य सबूत भी बरामद किए थे. सजा के ऐलान से पहले जज कुमुदिनी पटेल ने दोषी विष्णु बामोरे (35) से पूछा कि उसे अपने पक्ष में कुछ कहना है तो उसने जवाब दिया- कुछ नहीं.

Web Title : DEATH SENTENCE FOR RAPE OF 8 YEAR OLD GIRL IN BHOPAL COMES 32ND DAY

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