लोन दिलाने के नाम पर दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल कारावास

धनबाद : बैंकसे लोन दिलाने का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करनेवाले शशांक शेखर को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. अदालत ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. एडीजे 17 एसडी त्रिपाठी की अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई.

इसी मामले का एक और आरोपी अरुण कापरी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है. अभियोजन पक्ष से सीनियर पीपी टीएन उपाध्याय ने केस में पैरवी की थी. कोर्ट ने 14 महीनों में आरोपी को उसे अंजाम तक पहुंचा दिया. अदालत ने शशांक के खिलाफ 28 नवंबर 2015 को ट्रायल शुरू किया था.

मामला4 जुलाई 2015 का है. पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से एक लड़की रांची से धनबाद आई थी. वेटिंग हॉल में रुककर सवेरा होने का इंतजार कर रही थी. पुलिस को दिए उसके बयान के मुताबिक, वहीं शशांक और अरुण ने खुद को एसबीआई का अधिकारी बताते हुए लोन दिलाने का वादा किया. उसके बाद लड़की उन दोनों के साथ एक होटल में चली गई, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया.

 

Web Title : 20 YEARS IMPRISONMENT TO RAPIST