रिश्वत मामले में बीसीसीएलकर्मी को तीन साल की सजा

धनबाद : रिश्वत मामले में बीसीसीएल कर्मी वासुदेव सिंह को सोमवार को तीन वर्ष की सजा सुनाई गई. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएस दुबे की अदालत ने मोदीडीह कोलियरी के लिपिक वासुदेव सिंह पर 20 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया. सीबीआई की ओर से कुंदन कुमार सिन्हा ने पैरवी की.

इस मामले ने अदालत ने वासुदेव को अपील जमानत दे दी. बीसीसीएल कर्मी मंटू लाल मांझी की शिकायत पर सीबीआई ने केस दर्ज किया था. 23 मार्च 2007 को सीबीआई ने वासुदेव को 500 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा था. फिर 25 जुलाई 2007 को चार्जशीट सौंपी. इस मामले में सीबीआई की ओर से 10 गवाह प्रस्तुत किए गए थे.

Web Title : BCCL WORKER SENTENCED TO THREE YEARS IN BRIBERY CASE