री एडमिशन फीस पर शिक्षा विभाग सख्त

धनबाद : निजी स्कूलों द्वारा री एडमिशन व डेवलपमेंट के नाम पर अभिभावकों से वसूले जा रहे फीस पर सख्त हो गया है.

जिला शिक्षा विभाग ने जिले के सभी निजी विद्यालयों से 12 बिंदुओं पर सूचना मांगी है.

मांगी गयी जानकारियों में पांच वर्ष का फीस स्ट्रक्चर, पांच वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट के अलावा आरटीई फॉर्म एक के तहत मांगी गई जानकारियों को भर कर उपलब्ध कराना शामिल है.

सभी निजी विद्यालयों को उपरोक्त जानकारी 22 अप्रैल को आयोजित डीसी की बैठक में लेकर आने को कहा गया है.

डीएसई ने बताया कि उपायुक्त की अध्यक्षता में 22 अप्रैल को निजी विद्यालयों की बैठक होगी.

बैठक में री एडमिशन समेत अन्य फीस पर रोक संबंधित निर्णय लिए जाएंगे.

Web Title : EDUCATION DEPARTMENT STRICT ON RE ADMISSION FEE

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