ट्रेड लाइसेंस व होल्डिंग नंबर बढ़ाने का निर्देश

नगर आयुक्त छवि रंजन ने मंगलवार को राजस्व की समीक्षा की. ट्रेड लाइसेंस व होल्डिंग नंबर बढ़ाने का दिशा-निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि जो भी संस्थान होल्डिंग टैक्स नहीं दे रहे हैं, उन्हें नोटिस दिया जाये. अगर होल्डिंग टैक्स नहीं देते हैं तो उनपर कानूनी कार्रवाई की जाये.

कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है.

बोर्ड ने नयी दर लागू कर दी है. नगर आयुक्त ने कहा कि आय से अधिक खर्च हो रहा है.

राजस्व बढ़ाये बिना आगे काम नहीं हो पायेगा. होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स व ट्रेड लाइसेंस से अच्छा राजस्व आ सकता है.

उन्होंने कहा सफाई पर माह में 80 लाख खर्च हो रहे हैं. एनजीओ की कार्य प्रणाली की समीक्षा की जायेगी.

किस टर्म एंड कंडिशन पर एनजीओ काम कर रहे हैं, इसकी भी समीक्षा की जायेगी.

नगर आयुक्त ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को धरातल पर आने के बाद सफाई की समस्या समाप्त हो जायेगी.

सरकार की सलाहकार एजेंसी जिंफ्रा, डीपीआर तैयार कर रहा है. डीपीआर बनने के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू की जायेगी.

Web Title : INCREASE THE NUMBER OF TRADE LICENSES AND HOLDING INSTRUCTIONS