Court : पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास

धनबाद : धनबाद प्रधान एवं जिला सत्र न्यायधीश की अदालत ने हत्यारे को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रू0 जुर्माने की सजा सुनाई.

विदित हो कि 17 अक्टुबर वर्ष 2011 को टुण्डी थाना अंतर्गत दक्षिणी टुण्डी निवासी मनोज महतो की अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ था.

उसके बाद मनोज ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी.

इस सम्बन्ध में पब्लिक प्रोसिक्युटर दिग्विजय मणि त्रिपाठी ने बताया कि 2 मई वर्ष 2012 को इस मामले में आरोप गठित किया गया.

जिसमे मनोज के अलावे उनकी मां को आरोपी बनाया गया था.

केस के दौरान कुल 10 गवाहो के बयान लिये गये थे.

गुरुवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 20 हजार जुर्माने के साथ आरोपी मनोज महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई वही उनकी मां को आरोप से मुक्त किया.

Web Title : LIFE IMPRISONMENT FOR KILLING WIFE