अपहरण के आरोपी को उम्रकैद

धनबाद : बाघमारा के रिंकू अपहरण कांड के आरोपी विजय बाउरी को एडीजे 11 एस.के. पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया. विजय बाउरी पर 20 अप्रैल 2014 को रिंकू के अपहरण का आरोप था.

विजय ने अगवा करने के बाद रिंकू को बुरी तरह पीटा और उसे मृत जानकर हाथ-पैर बांध कर फेंक दिया था. हालांकि रिंकू बच गया. बाद में रिंकू ने पुलिस से मिलकर विजय बाउरी की शिकायत की. पुलिस ने विजय के खिलाफ धारा 364 के तहत मामला दर्ज किया था.

Web Title : LIFETIME IMMUREMENT TO ACCUSAD IN KIDNAPPING CASE