दुष्कर्म के प्रयास मामले में तीन साल की सजा

धनबाद : बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में मुकेश यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई. एडीजे पंचम विधान चंद्र चौधरी ने उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. यह राशि पीड़िता को दी जाएगी. पीड़िता के बयान पर मुकेश यादव और राम विलास यादव के खिलाफ केंदुआडीह थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी.

इसमें पीड़िता ने बताया था कि 6 जुलाई 2005 की रात करीब नौ बजे मुकेश उसे घर से उठाकर कुएं के पास ले गया था और दुष्कर्म की कोशिश की थी. शोर मचाने पर उसने हाथ से मुंह दबा दिया था. बच्ची ने मुकेश के हाथ पर दांत से काट दिया, तो वह उसे छोड़कर भाग गया. उस वक्त मुकेश के साथ राम विलास भी था. वह अभी फरार है. पुलिस ने 31 मार्च 2005 को आरोपियों के खिलाफ धारा 376/ 511 में चार्जशीट दी थी. अदालत ने 31 जनवरी 2006 को आरोप तय किए थे.

Web Title : SENTENCED TO THREE YEARS IN CASE OF RAPE ATTEMPT