दहेज प्रताड़ना एवं हत्या मामले में तीन दोषी करार

धनबाद : दहेजके लिए विवाहिता की हत्या कर देने के मामले में पति निवारण रवानी, ससुर ईश्वर रवानी और सास आशा देवी को दोषी ठहराया गया. यह मामला राजगंज थाना क्षेत्र की धारकिरो बस्ती का है. एडीजे 7 सत्यप्रकाश की अदालत ने शनिवार को तीनों आरोपियों को धारा 304 बी में दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर 21 जून को सुनवाई होगी. बब्लू रवानी ने 24 मार्च 2011 को राजगंज थाने में बेटी रेखा की हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी.

Web Title : THREE CONVICTED IN DOWRY TORTURE AND MURDER CASE