गांजे तस्करी के मामले में आरोपी को 10 साल कैद

धनबाद : गांजे की तस्करी के मामले में अदालत ने शनिवार को कन्हाई सिंह को 10 साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर दो साल और सजा भुगतनी होगी. अदालत ने कन्हाई को एनडीपीएस एक्ट 20 बी में 10 साल और 47 एक्साइज एक्ट में 3 साल की सजा सुनाई. 5 सितंबर 2001 को पुराना बाजार के टेलीफोन एक्सचेंज रोड से डीएसपी अजित कुमार सत्यार्थी ने कन्हाई को 10 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था.

Web Title : 10 YEARS IMPRISONMENT TO ACCUSED IN CANNABIS TRAFFICKING CASE