रिश्वत मामले में कस्टम अधिकारी को तीन साल कैद

धनबाद : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सचिंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने रिश्वतखोरी से जुड़े वर्ष 92 के मामले में आरोपी कस्टम अधिकारी मधुसूदन प्रसाद को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है. कैद के साथ-साथ बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.



क्या है मामला

कस्टम अधिकारी मधुसूदन प्रसाद और मो. फिरोजुद्दीन ने झरिया निवासी श्यामसुंदर प्रसाद की वीडियो-वीसीपी रिपेय¨रग दुकान में छापेमारी की थी. यहां से वे लोग दो वीसीपी ले गए थे. इन दोनों वीसीपी का दुकानदार के पास कागज नहीं था. श्यामसुंदर ने जब वीसीपी की मांग की तो उनसे छह हजार रुपये की रिश्वत की मांग की गई. तब उन्होंने सीबीआइ से मामले की शिकायत की.

सीबीआइ ने जाल बिछा कर कस्टम अधिकारी मो. फिरोज को रिश्वत की रकम के साथ दबोच लिया. बाद में फिरोज ने स्वीकार किया कि ये रकम मधुसूदन के कहने पर ले रहे थे. सीबीआइ ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर की और मामले में 12 गवाहों ने बयान दर्ज किया. गवाही के दौरान वर्ष 2013 में मो. फिरोज की मौत हो गई थी. कोर्ट ने सबूत के आधार पर मधुसूदन को सजा सुना दी. कांड के विशेष लोक अभियोजक कपिल मुंडा थे.




Web Title : THREE YEARS IMPRISONMENT TO CUSTOM OFFICER IN BRIBERY CASE