दहेज प्रताड़ना मामले में आरोपी को 3 साल की कैद

धनबाद : दहेजप्रताड़ना के मामले में पति राम नंदन साव को तीन साल की सजा सुनाई गई. एडीजे-15 सुधांशु शेखर शशि ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया. अदालत ने राम नंदन साव को धारा 304बी में बरी कर दिया, जबकि धारा 498 में सजा सुनाई.

अदालत ने 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. इस मामले में राम नंदन 4 मई 2013 से जेल में है. मृतका मालो देवी के पिता शनिचर महतो ने दामाद राम नंदन के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया था.

Web Title : THREE YEARS IMPRISONMENT TO ACCUSED IN DOWRY TORTURE CASE