डीआरएम ऑफिस के ओएस को सजा

धनबाद : घूसकांड में धनबाद डीआरएम आफिस के ओएस रवींद्र रजक को दो वर्ष की सजा सुनाई गई. सीबीआई की विशेष न्यायाधीश एस.के. पांडेय ने फैसला सुनाया. अदालत ने रवींद्र को 7 पीसी एक्ट में 2 वर्ष व 5 हजार रुपए जुर्माना तथा 13 (2) रेडविथ 13(1)(डी) में 2 वर्ष, 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. 

सीबीआई की ओर से पीपी लवकुश ने बहस की थी. 7 फरवरी 2011 को सीबीआई ने रवींद्र को रेलकर्मी अशोक से एक हजार रुपया घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था. रवींद्र को 30 दिन के लिए अपील जमानत दी गई.

Web Title : TWO YEAR SENTENCED TO OS OF DRM OFFICE