पत्नी की हत्या मामले में आरोपी पति को 10 साल की सजा

धनबाद : गला दबाकर पत्नी की हत्या कर देने के मामले में पति किशुन गोप को 10 साल की सजा सुनाई गई. एडीजे 18 की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी किशुन गोप को धारा 204 बी में 10 साल कैद के अलावा पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया.

साथ ही धारा 498 में भी दो साल कैद और दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. मृतका मति देवी के पिता सुबोध गोप ने चिरकुंडा थाने में 30 मई 2014 को दहेज के लिए हत्या कर देने की एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस ने किशुन गोप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से वह जेल में बंद है.

Web Title : 10 YEAR SENTENCE TO ACCUSAED IN MURDER CASE