भाजपा विधायक संजीव सिंह केस से बरी

धनबाद : पुलिस के साथ धक्का-मुक्की और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपी झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह को सत्र न्यायालय ने गुरुवार को बरी कर दिया. 27 मार्च 2015 को न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद उमर की अदालत ने जीआर 2979/04 में संजीव को दोषी करार देते हुए छह माह कैद की सजा दी थी.

इस मामले में संजीव ने अपील याचिका दाखिल की. गुरुवार को एडीजे-16 की अदालत में सुनवाई हुई. बचाव पक्ष से अधिवक्ता समर श्रीवास्तव और मनोज सिन्हा ने पैरवी की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने संजीव को बरी करने का आदेश दिया.

Web Title : BJP MLA SANJEEV SINGH LIBERATED FROM CASE