आईएमए के नहीं मंजूर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट

धनबाद : लोकसभा में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पास हो गया है. लेकिन यह एक्ट आईएमए को मंजूर नहीं है. सरकार ने कॉरपोरेट मेडिकल को बढ़ावा देने के लिए यह कानून बनाया है. इससे आम आदमी के लिए इलाज महंगा हो जाएगा. बुधवार को यह बातें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ एसएस अग्रवाल ने प्रेस से बातचीत में कही.

उन्होंने इसे क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन प्रोमोशन एक्ट करने की मांग की. उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों में चिकित्सकों से मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, अस्पतालों में तोड़फोड़ किए जा रहे हैं. इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार को कड़ा कानून बनाना होगा. आईपीसी सीआरपीसी की धारा में इस पर अंकुश के लिए प्रावधान होने चाहिए.आईएमए चिकित्सकों पर दुर्व्यवहार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा. मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से बात हुई है. अब गृह मंत्रालय के पास इसे भेजा जाएगा. पीसीपी एंड डीटी एक्ट एक्ट में भी कई खामियां है.

 

Web Title : CLINICAL ESTABLISHMENT OF IMA ACT NOT APPROVED